
आरोपी आशीष मिश्रा को दिल्ली में आने-जाने की मिली अनुमति, UP में एंट्री पर रोक बरकरार
Lakhimpur Kheri Violence Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज यानी मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मां और बेटी के इलाज के लिए दिल्ली जाने आने की अनुमति दे दी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आरोपी आशीष मिश्रा को किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग न लेने और मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत न करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने आशीष को अपनी बीमार मां की देखभाल करने और बेटी का इलाज कराने के लिए दिल्ली के अस्पताल जाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि वह मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग न लें या मीडिया से बात न करें।
क्या था पूरा मामला?
तीन अक्तूबर 2021 को यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के दौरे के विरोध में में लखीमपुर खीरी के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान ही एक एसयूवी गाड़ी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया, जिसमें चार की मौत मौके पर ही हो गई थी। घटना के बाद बाद गुस्साए लोगों ने एसयूवी के ड्राइवर और बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। बता दें, इस हिंसा में एक पत्रकार ने भी जान गंवाई थी। इसके बाद विपक्ष और किसान संगठनों ने घटना को लेकर हंगामा किया था। मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 जुलाई को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। बता दें, इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या 13 है।
Published on:
26 Sept 2023 08:23 pm

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