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PMLA 2002 के तहत उठाया गया कदम
ये कदम कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) 2002 की धाराओं के तहत उठाया गया। एजंसी ने बयान में कहा कि, ‘ईडी ने मुंबई और सूरत में स्थित चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है, जिसमें 8 कारें, संयंत्र और मशीनरी, आभूषण, पेटिंग और अचल संपत्तियां शामिल हैं और जिनका बाजार मूल्य 147,22 करोड़ रुपए है, जो नीरव मोदी और उसके समूह की सहयोगी कंपनियों के स्वामित्व वाली हैं। इनके नाम फायरस्टार डायमंड इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड, फायरस्टार इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड, राधेशायर जूलरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और रिदम हाउस प्राइवेट लिमिटेड हैं।’
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पहले भी जब्त की थी करोड़ों की संपत्ति
इससे पहले भी ईडी ने भारत और विदेशों में 1,725.36 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की थी। संपत्तियों के अलावा, ईडी ने 489.75 करोड़ रुपए का सोना, हीरा, बुलियन, आभूषण और अन्य कीमती सामान भी जब्त किए थे। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 15 फरवरी को उनके और अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले दर्ज किए थे।
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