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FSSAI के नए नियमों के बाद बिगड़ेगा बीयर के शौकीनों का स्वाद, कंपनियों के लिए आई बड़ी मुसीबत

FSSAI ने नए शराब स्टैंडर्ड जारी किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं। नए नियमों में बीयर में यीस्ट की मात्रा सीमित करने की बात कही गई है।
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FSSAI के नए नियमों के बाद बिगड़ेगा बीयर के शौकीनों का स्वाद, कंपनियों के लिए आई बड़ी मुसीबत

नई दिल्ली। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं। एफएसएसएआई के ये नियम शराब के शौकीनों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। FSSAI की तरफ से तैयार किए गए नए शराब स्टैंडर्ड अगर लागू हो जाते हैं तो माइक्रोब्रुवरी में बनने वाली क्राफ्ट बीयर इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो सकती है।

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ये हैं FSSAI के नए नियम

आपको बता दें कि FSSAI की ओर से जारी किए गई नए नियमों में बीयर में यीस्ट की मात्रा सीमित करने की बात कही गई है। ऐसे में बीयर इंडस्ट्री को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि लगभग सभी क्राफ्ट बीयर में यीस्ट का इस्तेमाल होता है। आज भारत में 170 से भी ज्यादा माइक्रोब्रुवरी हैं जिन्हें एफएसएसएआई के नए नियमों का सामना करना पड़ सकता है।

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ब्रांडी बनाने वाली कंपनियों के लिए भी आई मुसीबत

सिर्फ बीयर इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि ब्रांडी बनाने वाली कंपनियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भी 2 फीसदी ग्रेप वाइन डालने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में FSSAI का कहना है कि शराब बनाने वाली कंपनियों को इस नियम की जानकारी दी गई थी। मगर इसे लागू करने से ठीक पहले ही शिकायतें मिली हैं।


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