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UP Shikshak Bharti : 12460 शिक्षक भर्ती में गैर जिलों से आवेदन करने वालों मिली राहत, 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

कम अंक प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है।

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12460 शिक्षक भर्ती में गैर जिलों से आवेदन करने वालों मिली राहत, 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में गैर जिलों से आवेदन करने वाले शिक्षकों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। इसके साथ ही 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए एक से अधिक जिलों से आवेदन करने वालों को पहली काउंसिलिंग में शामिल न करने के मामले में जवाब के लिए अंतिम मौका दिया है।

याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी कर रहे सुनवाई

उत्तर प्रदेश में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जिन्होंने अपने जिले के बजाए किसी दूसरे जिले से आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रथम चरण की काउंसलिंग में चयन होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। जबकि उनसे कम अंक प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। अविनाश कुमार, सनी कपूर आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी सुनवाई कर रहे हैं।

13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

12460 भर्ती के लिए बीएसए ने एक ही जिले से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग की अनुमति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिले से आवेदन किया है, उन अभ्यर्थियों पर अन्य जिलों से दावे छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से याचिका पर जवाब दाखिल करने या स्वयं उपस्थित होने को कहा था।

वहीं सोमवार को जवाब प्रस्तुत न करने व उपस्थित न होने पर कोर्ट ने इस मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है लेकिन एक अवसर और देते हुए अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचीगण के पदों पर किसी तीसरे पक्ष का हित सृजित न किया जाए। इस मामले को लेकर याचिका पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी।।