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लखनऊ

लखीमपुर खीरी हिंसा केस: आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में लगाई शर्त- उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकेंगे आशीष मिश्रा।

लखनऊJan 25, 2023 / 12:44 pm

Rizwan Pundeer

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल में कई शर्तें लगाई हैं। आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश और एनसीआर के बाहर रहना होगा। अंतरिम ज़मानत के एक हफ्ते में उनको यूपी छोड़ना होगा। इसके साथ ही अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। आशीष को अपनी लोकेशन की जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी।
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14 मार्च को अगली सुनवाई
कोर्ट ने जमानत में कहा है कि आरोपी आशीष मिश्रा गवाहों को प्रभावित नहीं करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 14 मार्च को अगली सुनवाई करेगा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की बेंच ने आशीष मिश्रा को बेल दी है। इससे पहले 19 जनवरी को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में सभा से लौटते किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में आशीष मिश्रा भी आरोपी है।

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