
लखनऊ. कई बार क्लोन चेक बना कर धोखाधड़ी के मामले किए जाते हैं ऐसे में चेक क्लियरिंग में किसी तरह की धोखाधड़ी न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बैंक नियमों में बदलाव किए हैं। यह बदलाव एक फरवरी से लागू कर दिए गए है। जिसके बाद बैंक अब उन्हीं चेक को क्लियर करेगा जिनका कंफर्मेशन किया जा सकेगा। बैंक एक फरवरी से चेक पेमेंट के लिए कन्फर्मेशन अनिवार्य कर दिया है। जिसके बाद यदि आप चेक का कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा तो बैंक चेक का पेमेंट नहीं करेगा। यह नियम दस लाख या इससे अधिक की रकम के चेक पर लागू होंगे।
पॉजटिव पे सुविधा का उठाएं लाभ
ठगी से बचने के लिए बैंक में ग्राहकों से अपील की है की ग्राहक सीपीएस क्लीयरिंग के लिए पॉजिटिव पे सुविधा का लाभ उठाएं। जिससे कि किसी तरह की धोखाधड़ी न हो सके। बताते चलें पॉजिटिव पे सिस्टम की मदद से चेक से होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। पॉजिटिव पे चेक क्लीयरेंस की एक प्रक्रिया है जो काम को आसान और सुविधाजनक बनाती है। यह सुविधा सिर्फ ₹50000 या उससे अधिक अमाउंट के चेक पर लागू होती है।
जारी किए नंबर
क्लीयरेंस की सुविधा को आसान बनाने के लिए बैंक की ओर से मोबाइल नंबर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कन्फर्मेशन के लिए ग्राहक फोन नंबर 84220 09988 डिटेल को भेजकर चेक क्लीयरेंस के लिए कंफर्मेशन दे सकता है। इसके साथ ही ग्राहक बैंक टोल फ्री नंबर 1802 584 455 और 80 0102 4455 पर फोन कर सकता है।
रुकेंगी फ्रॉड की सुविधा
कई बार देखा जाता है कि चेक के माध्यम से फ्रॉड की घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बैंक की ओर से यह नियम लागू किए गए हैं बैंक अधिकारियों का दावा है कि इस तरह के नियम लागू करने के बाद बैंक में चेक द्वारा होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सकेगी। वहीं, यह नियम ग्राहकों के लिए भी सुविधाजनक है। ग्राहकों की चेक बुक खोने पर भी कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग नहीं कर सकेगा, जब तक ग्राहकी चेक के संदर्भ में कन्फर्मेशन नहीं देगा तब तक चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा, ऐसे में ग्राह का पैसा सुरक्षित रहेगा।
Updated on:
03 Feb 2022 01:12 pm
Published on:
03 Feb 2022 01:09 pm
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