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अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से यह गाइडलाइन सभी जिलों को जारी की गई हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए इन निर्देशों Corona Curfew Guidelines में कहा गया है कि प्रदेश में होम डिलीवरी करने वाली कंपनियों जैसे स्वीगी और जोमेटो के साथ-साथ ऐसे रेस्टोरेंट के किचन यानी रसोईया खुली रहेंगी जो सरकारी विभागों के साथ-साथ केविड और नॉन कोविड रोगियों व डॉक्टरों के खानपान की सप्लाई ऑनलाइन आर्डर लेकर करते हैं। ऐसे सभी रसोइयों को छूट रहेगी आदेशों में साफ किया गया है कि शनिवार रविवार के सोमवार की बंदी और नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए भी छूट दी जाएगी। इन सेवाओं की डिलीवरी के लिए आने जाने-वाले लोगों और वाहनों को छूट रहेगी। यह भी पढ़ें