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लखनऊ के टीले वाली मस्जिद विवाद: मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने खारिज की रिवीजन याचिका

Lucknow Mound Mosque dispute: कोर्ट ने लखनऊ के टीले वाली मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष को राहत मिली है।  

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लखनऊ

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Aniket Gupta

Feb 28, 2024

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Lucknow Mound Mosque dispute

Lucknow Mound Mosque dispute: लखनऊ में टीले वाली मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष को राहत मिली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है। बता दें, हिंदू पक्ष ने इस मामले में याचिका दायर करते हुए कहा था कि टीले वाली मस्जिद, मंदिर को तोड़कर बनी है। कोर्ट ने उस मुकदमे को अनुमति दी थी लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से इसपर रिवीजन याचिका दाखिल किया गया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी अब कोर्ट के फैसले के बाद यह मुकदमा चलने योग्य हो गया है।

बता दें, 2013 में लखनऊ की सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल कर भगवान शेषनागेश तिलेश्वर महादेव विराजमान की ओर से कहा गया था कि लखनऊ की टीले वाली मस्ज़िद मंदिर को तोड़कर बनी है और असल में यह टीले वाली मस्जिद नहीं बल्की लक्ष्मण टीला है । हिन्दू पक्ष के लोगों को यहां का मालिकाना हक और पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। हिन्दू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि यहां पहले लक्ष्मण टीला था, मस्जिद नहीं मन्दिर था लेकिन औरंगज़ेब के कहने पर इसे तोड़ा गया और यहां टीले वाली मस्ज़िद बना दी गई।