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Diwali Advance Salary: कर्मचारियों के वेतन को लेकर सीएम का नया आदेश जारी, जानें क्या है बदलाव

Diwali Salary: दिवाली 2024 से पहले धामी सरकार ने कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी की लहर है। आइए जानते हैं कि सरकार का आदेश क्या है…
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लखनऊ

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Sanjana Singh

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Updated: 26 Oct 2024, 1:08 PM IST

Salary issue

Salary issue

Diwali Advance Salary: कर्मचारियों की सैलरी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। यह फैसला दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों के जीवन में खुशी लाने और उनके आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। सीएम धामी ने आदेश दिया है कि दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन जारी कर दिया जाए।

30 अक्टूबर तक आएगी सैलरी

मुख्यमंत्री धामी के निर्णय के अनुसार, सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि 30 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में पैसे पहुंच जाए। उत्तराखंड शासन अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संदर्भ में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, निदेशक कोषागार पेंशन एवं वरिष्ठ कोष अधिकारियों को निर्देश जारी किए है।

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क्या है आदेश?

जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि दिनांक 31.10.2024 को दीपावली का त्यौहार होने के कारण समस्त राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वेतन एवं उत्तराखंड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को माह अक्टूबर, 2024 का पेंशन / पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 30.10.2024 से पूर्व किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।