
लखनऊ. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने खाताधारकों के लिए e-nomination को लेकर बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद ई-नॉमिनेशन कराना जरूरी हो गया है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारक ई-नॉमिनेशन के बिना पीएफ पासबुक नहीं देख सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस फैसले के पहले पासबुक देखने के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य नहीं था।
अब नहीं देख पाएंगे बैलेंस
नए फैसले के तहत अब पीएफ खाते का बैलेंस देखने के लिए e-nomination करवाना अनिवार्य है। खाताधारक अभी तक ई-नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से पीएफ बैलेंस और पासबुक देख लेते थे। लेकिन अब खाताधारक बिना ई-नॉमिनेशन के बिना बैलेंस नहीं देख पाएंगे।
दुर्घटना के बाद नॉमिनि को मिले लाभ
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी बचत योजना खाते के मामले में नॉमिनेशन जरूरी है। इससे खाताधारक की मौत के बाद पैसा उस व्यक्ति को पहुंचाया जाता है। जिसे खाताधारक अपना नॉमिनी नियुक्त करता है। ईपीएफ और एम्पलाई पेंशन स्कीम के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि ईपीएफओ सदस्य की असमय मौत के बाद नॉमिनी को कर्मचारी द्वारा जोड़े गए पैसे का लाभ मिल सके।
देने होगें ये दस्तावेज
ईपीएफ खाते में नॉमिनी के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम देना होगा। उसका पता और खाताधारक के साथ संबंधी जानकारी भी साझा करनी होगी नॉमिनी की जन्मतिथि के साथ या भी बताना होगा कि पीएफ खाते में जमा पैसे का कितना फ़ीसदी हिस्सा उसे देना है। नॉमिनी अगर नबालिक है तो उसके अभिभावक का नाम और बता देना आवश्यक है। नॉमिनी के हस्ताक्षर व उसके अंगूठे के निशान देना भी अनिवार्य है।
Published on:
11 Jan 2022 12:10 pm
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