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UP News: व्‍यापारियों के खिलाफ प्राथमिक जांच के बाद ही दर्ज होगी FIR, डीजीपी ने दिया निर्देश

UP News: उद्यमियों, व्यापारियों, चिकित्सालयों, स्कूल-कॉलेज या भवन निर्माण से संबंधित मालिकों तथा प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ प्रथम FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जाएगी।

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लखनऊ

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Aniket Gupta

Aug 19, 2023

UP News

व्‍यापारियों के खिलाफ प्राथमिक जांच के बाद ही दर्ज होगी FIR

UP News: उद्यमियों, व्यापारियों, चिकित्सालयों, स्कूल-कॉलेज या भवन निर्माण से संबंधित मालिकों तथा प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों का उत्पीड़न रोकने के लिए प्रदेश सर्कार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत उनके खिलाफ प्रथम FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जाएगी।

डीजीपी मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट को दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए ‘इज आफ डूइंग बिजनेस’ के प्रति शासन-प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। ऐसे में आवश्यक है कि किसी भी उद्यमी, व्यापारी, शैक्षिक संस्था, चिकित्सालय, भवन निर्माता तथा होटल-रेस्टोरेंट आदि से संबंधित मालिक तथा प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों का किसी प्रकार से उत्पीड़न न होने पाए।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिट याचिका में साफ निर्देश
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक रिट याचिका में साफ निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रकरण जो सिविल प्रकृति के हैं या व्यवसायिक विवाद से संबंधित हैं या किसी प्रतिष्ठान-संस्थान में आकस्मिक दुर्घटना से संबंधित हैं, उनमें FIR दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच कराए जाने की एक औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित की है। शुक्रवार को डीजीपी मुख्यालय से एक बार फिर से निर्देशित किया गया कि सभी महत्वपूर्ण संस्थानों में आकस्मिक दुर्घटनाओं में FIR दर्ज करने से पहले सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रार्थना पत्र में नामित अभियुक्त का घटना से सीधा संबंध है या नहीं।