Ajay Lallu: लखनऊ की सांसद/ विधायक कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को मानहानि के मामले में दोषी बताया है। कोर्ट ने उनपर जुर्माना भी लगाया है।
लखनऊ की सांसद/ विधायक कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को मानहानि के मामले में दोषी बताया है। कांग्रेस नेता को 1 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। दरअसल, कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने DHFL घोटाले में पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को भी शामिल होने का आरोप लगाया था।
इस मामले में हुई सजा
इस पर पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अजय लल्लू के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था । 7 नवंबर 2019 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष को मानहानि का नोटिस भेजकर एक हफ्ते के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह नोटिस लल्लू द्वारा सार्वजिनक रूप से उनके विरूद्ध दिए गए असत्य, आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भेजी थी।
पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दी थी सफाई
इसपर पूर्व ऊर्जा मंत्री ने अपनी सफाई में कहा था कि उनकी DHFL या सनब्लिंक कंपनी को ट्रांसफर किये गए पैसों में कोई योगदान नहीं रहा है। उनकी मुलाकात भी उन कंपनियों के किसी पदाधिकारियों से कभी नहीं हुई। वह सितंबर-अक्टूबर में ही नहीं बल्कि कभी विदेश दौरे पर नहीं गए।