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Atal Pension Yojana: रोजाना 7 रुपये देकर पाएं पांच हजार रुपया पेंशन, जानें कौन ले सकता है योजना का लाभ

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के तहत अब आप रोजाना सात रुपये देकर पांच हजार रुपये महीने पेंशन पा सकते हैं। हालांकि, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना जरूरी है

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Atal Pension Yojana: रोजाना 7 रुपये देकर पाएं पांच हजार रुपया पेंशन, जानें कौन ले सकता है योजना का लाभ

Atal Pension Yojana: रोजाना 7 रुपये देकर पाएं पांच हजार रुपया पेंशन, जानें कौन ले सकता है योजना का लाभ

लखनऊ. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के तहत अब आप रोजाना सात रुपये देकर पांच हजार रुपये महीने पेंशन पा सकते हैं। हालांकि, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना जरूरी है। इसमें 18 से 40 साल तक के व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। कोई शख्स इस स्कीम को लेता है तो उसे कम से कम 20 साल निवेश करना होगा। वहीं, स्कीम में निवेशक अपनी सुविधानुसार मंथली, क्वाटरली या हर छह माह की अवधि में निवेश कर सकते हैं। बता दें कि अटल पेंशन योजना के सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं।

कौन ले सकता है योजना का लाभ

इसके तहत 60 साल का होने पर हर महीने एक हजार से लेकर पांच हजार रुपए की पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। स्कीम में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर का होना जरूरी है। स्कीम में निवेश करने के लिए इन्वेस्टर को हर बार आना नहीं पड़ेगा कंट्रीब्यूशन ऑटो डेबिट हो जाएगा यानी कि आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कट जाएगी और पेंशन खाते में जमा हो जाएगी। अमाउंट कितना कटेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। अगर एक से पांच हजार रुपये प्रति माह पेंशन चाहिए, तो सब्स्क्राइबर को 42 से लेकर 210 रुपये प्रतिमाह भुगतान करना होगा। सब्स्क्राइबर जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा, उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी।

नेट बैंकिंग से लें सुविधा का लाभ

2015 में हुई थी योजना की शुरुआत

अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वृत्ति योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। योजना की शुरुआत 9 मई, 2015 को हुई थी। इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है। फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार 9 मई 2020 तक इस योजना से 2.23 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। पिछले वित्त वर्ष में इस योजना से 70 लाख लोग जुड़े।

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