
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. 28 मार्च को होलिका दहन और इसी तारीख को शब-ए-बारात है। कोरोना संक्रमण भी फिर से पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए सतर्क पुलिस-प्रशासन ने होली सेलिब्रेशन को लेकर गाइडलाइन जारी की है, साथ ही लोगों से कोविड नियमों का पालन करने के भी अपील की है। ज्वॉइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा ने लोगों से अफवाह नहीं फैलाने की अपील करते हुए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिना अनुमति कोई जुलूस नहीं निकाल सकेगा। जुलूस के दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
ज्वॉइन्ट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि होली पर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को जबरदस्ती रंग न लगाया जाये। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जुलूस का जो मार्ग तय किया जाए, उसी पर चलें। उन्होंने कहा कि होलिका दहन के लिये हरे पेड़ काटने वाले कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
होलिका दहन को लेकर थानेदारों को निर्देश
होलिका दहन के समय भी कोई विवाद न होने पाये, इसके लिए सभी थानेदारों को भी कई निर्देश दिये गये हैं। जेपीसी नवीन अरोरा ने कहा कि सभी थानेदार उन स्थानों को चिन्हित कर लें, जहां होलिका दहन होना है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि किसी नये स्थान पर होलिका दहन करने को लेकर कोई विवाद तो नहीं है। साथ ही थानेदारों को धारा 144 का सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया है।
Published on:
22 Mar 2021 02:04 pm
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