
Neeraj Patel
Death Certificate : अब आपके लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाना आसान हो गया है। इसे आप अब आसानी से घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं और ऑनलाइन ही गलतियों का सुधार भी करा सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट लोगों की मृत्यु का प्रमाण होता है। अगर आपने अभी तक परिवार में किसी की हुई मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
अब लोगों को मृत्यु प्रमाणपत्र के आवेदन के लिए निगम का चक्कर नहीं लगाना होगा। निगम ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी निगम ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पीड पोस्ट के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट आपके घर पर पहुंच जाएगा। इसका खर्च भी स्वयं नगर पालिका और नगर निगम देगा।
पहले हॉस्पिटल से नगर पालिका और नगर निगम में मृत्यु का रिकॉर्ड भेजा जाता था। लेकिन अब यह सुविधा घर पर हुई मृत्यु मामले में भी शुरू कर दी गई है। नगर पालिका और नगर निगम की वेबसाइट e-nagarsewaup.gov.in/ulbapps/ पर जाकर डेथ ऐप्लिकेशन आइकॉन पर क्लिक करके आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में अगर ऑब्जेक्शन होता है तो इस बारे में मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। आवेदक के पते पर नगर पालिका और नगर निगम स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रमाणपत्र भेजेगा।
स्पीड पोस्ट और मृत्यु प्रमाणपत्र की पहली कॉपी के लिए आवेदक से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और गलतियों का सुधार भी किया जा सकता हैं। और इसके बाद जब डेथ सर्टिफिकेट आपके घर पहुंच जाएगा। इससे पहले नगर पालिका और नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स भी ऑनलाइन किया जा चुका है। इस सुविधा का 70 फीसदी लोग लाभ भी उठा रहे हैं।
ऐसे करें Apply
1. आप सबसे पहले इस वेबसाइट http://e-nagarsewaup.gov.in/ulbapps/ पर जाएं।
2. इसके बाद Death Certificatet पर क्लिक करें।
3. अपनी पूरी जानकारी भरकर आवेदन पूरा करें।
4. आवेदन को पूरा हो जाने पर भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकालकर रख लें।
5. डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र पर भी जा सकते हैं।
आप डेथ सर्टिफिकेट संबंधी अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट http://e-nagarsewaup.gov.in/ulbapps/ पर जा सकते हैं।
Published on:
16 Jan 2018 01:47 pm
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