21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Agneepath Scheme : 4 वर्ष से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकेंगे अग्निवीर

Agneepath scheme: आईएएफ ने जारी किए नियम

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jun 19, 2022

Agneepath Scheme : 4 वर्ष से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकेंगे अग्निवीर

Agneepath Scheme : 4 वर्ष से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकेंगे अग्निवीर

(Agneepath scheme) तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए शुरू हुई अग्निपथ योजना का देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध जारी है। युवाओं के इस विरोध को देखते हुए रक्षा मंत्रालय और फिर गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए कई सुविधाओं का ऐलान कर युवाओं का आक्रोश ठंडा करने की कोशिश की है।

(Agneepath scheme 2022) इसके बावजूद भी बिहार, उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्य में युवा विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।इसी भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की होने वाली भर्ती को लेकर नियम जारी किए हैं। आईएएफ की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 17.5 से 21 वर्ष होगी वह अग्निवीर भर्ती के लिए योग्यता होगा। हालांकि सरकार ने इस साल भर्ती में भाग लेने वाले युवाओं को आयुसीमा में दो साल तक की छूट देने का भी ऐलान किया है।

वायुसेना अपनी जरूरत के हिसाब से अग्निवीरों की नियुक्ति कहीं भी कर सकती है। अग्निवीरों को परमानेंट सैनिकों की तरह सम्मान और अवार्ड भी मिलेगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को दी जाने वाली हर ट्रेनिंग का ऑनलाइन पारदर्शी रिकॉर्ड रखा जाएगा। अग्निवीरों की भर्ती के बाद सेना उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से छुट्टियां लेने की अनुमति भी देगी।

लेकिन अग्निवीर सैनिक को साल में अधिकतम 30 छुट्टियां मिलेंगी। वहीं मेडिकल लीव डॉक्टर की सलाह पर दी जाएगी।आईएएफ की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि कोई अग्निवीर 4 वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले ही नौकरी छोड़ने का आवेदन करेगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि अपवाद के तौर पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही अग्निवीर बीच में नौकरी छोड़ सकेंगे।