
Unlock 5.0: स्कूलों को लेकर दिशानिर्देश जारी, मॉल, यात्रा को लेकर बने ये नियम, जानें किन पर मिली रियायत, किस पर है प्रतिबंध
लखनऊ. देशभर में अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने बुधवार रात अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन की घोषणा कर दी है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5.0 में छूट बढ़ा दी है। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है। इसके लिए अलग से सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
स्कूलों को लेकर दिशानिर्देश
गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी। 9-12वीं के बच्चों को अपने माता पिता की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल आने की इजाजत होगी। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाती है, उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसी के साथ सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने को कहा है।
निरूद्ध क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा
मंत्रालय ने कहा कि निरूद्ध क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने दोहराया कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था।
कारोबार नें ढील
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन इलाके के बाहर बिजनेस टू बिजनेस (B2B) शुरू किया जाएगा। 15 अक्टूबर से इन कारोबार को शुरू किया जा सकेगा। वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही इसके लिए अलग गाइडलाइंस जारी करेगा।
15 अक्टूबर से खुलेंगे स्विमिंग पूल
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए प्रयोग में आने वाले स्वीमिंग पुलों को 15 अक्टूबर को खेल मंत्रालय के जारी नियमों के अनुसार खोलने की इजाजत होगी। इसके लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर नियम लागू करेंगी।
विदेशी यात्रा गाइडलाइन के मुताबिक
घरेलू विमान सेवा पहले की तरह जारी रहेगी लेकिन विदेश यात्रा के लिए केंद्र की गाइडलाइंस पहले की तरह जारी रहेगी। घरेलू यात्रियों, वंदे भारत मिशन के तहत आने वाले यात्रियों और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट से यात्रा करने वाले लोगों को एसओपी का पालन करना होगा।
सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके लिए इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। हालांकि, ये अनुमति केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले इलाकों के लिए रहेगी।
Published on:
01 Oct 2020 11:29 am
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
