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नहीं होगी अनुदेशकों की नौकरी खत्म! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; 17 हजार मानदेय को लेकर क्या अपडेट?

Instructors Jobs Will Not Terminated: अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से अंशकालिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।

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लखनऊ

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Harshul Mehra

Feb 04, 2026

instructors jobs in up will not be terminated supreme court big decision update regarding honorarium 17000

नहीं होगी अनुदेशकों की नौकरी खत्म: SC प्रतीकात्मक तस्वीर।

Instructors Jobs Will Not Terminated: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कार्यरत लगभग 25 हजार अंशकालिक शिक्षकों (अनुदेशकों) को बड़ी राहत मिली है। इन अनुदेशकों की नौकरी समाप्त नहीं होगी और उन्हें मिलने वाले 17 हजार रुपये मासिक मानदेय का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो गया है।

Supreme Court News In Hindi: यूपी सरकार की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए यूपी सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के फैसले का विरोध किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविदा की तय अवधि पूरी हो जाने के बावजूद अनुदेशकों की नियुक्ति को केवल संविदात्मक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने माना कि सालों से शिक्षा व्यवस्था में योगदान दे रहे इन अनुदेशकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

Uttar Pradesh News In Hindi: अंशकालिक शिक्षकों को सीधी और बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले से साल 2013 से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे अंशकालिक शिक्षकों को सीधी और बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि निर्धारित संविदात्मक अवधि समाप्त होने के बाद भी इन शिक्षकों को कार्य पर बनाए रखा गया और साथ ही उन्हें कहीं और नौकरी करने से भी रोका गया।

UP News In Hindi: अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में इन शिक्षकों की नियुक्ति को केवल संविदात्मक नहीं माना जा सकता। कोर्ट का मानना है कि जब सरकार स्वयं उनसे लगातार सेवाएं लेती रही, तो ऐसे पदों को स्वतः सृजित (deemed created) माना जाएगा। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि इन परिस्थितियों में राज्य सरकार इन पदों को अस्थायी बताकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।

Lucknow News In Hindi: 17,000 रुपये मासिक मानदेय का लाभ देने के निर्णय पर मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा है कि अंशकालिक शिक्षकों के साथ सालों से अन्याय किया गया। कोर्ट के इस फैसले को उत्तर प्रदेश के हजारों अनुदेशकों और अंशकालिक शिक्षकों की बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए शिक्षकों को 17,000 रुपये मासिक मानदेय का पूरा लाभ देने के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है।