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Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana: रोजाना 1 रुपये 80 पैसे जमाकर पाएं 36000 रुपये पेंशन, मिलेगा ढेर सारा फायदा

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana- असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों, मजदूरों, श्रमिकों आदि के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फायदेमंद साबित हो सकती है। योजना का सबसे बड़ा लाभ रेहड़ी पटरी वालों को, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर आदि को मिलेगा।

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Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana

लखनऊ.Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana. असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों, मजदूरों, श्रमिकों आदि के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फायदेमंद साबित हो सकती है। योजना का सबसे बड़ा लाभ रेहड़ी पटरी वालों को, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर आदि को मिलेगा। इस योजना के तहत रोजाना 1 रुपये 8- पैसे रुपये बचाकर 36000 रुपये की सालाना पेंशन पाई जा सकती है। इससे बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से जूझने वालों को तो मदद मिलती है, साथ ही पारिवारिक खर्च में भी मदद मिलती है। योजना का लाभ उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी नागरिक ले सकते हैं।

सिर्फ 55 रुपये करना होगा जमा

इस योजना की अच्छी बात यह है कि इसमें कम उम्र के युवा भी निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आवेदन करने वाले की उम्र 18 साल है तो उसे हर माह 55 रुपये जमा करने होंगे। वहीं जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी।

योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

- आधार कार्ड

- बैंक पास बुक

यहां से कराएं रजिस्ट्रेशन

श्रमिकों को योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा। भारत सरकार ने योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है। सीएससी सेंटर में पोर्टल पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी। पंजीकरण के लिए श्रमिक अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर देनी होगी। इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा।

टोल फ्री नंबर मिलेगी जानकारी

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18002676888 जारी किया गया है। सरकार ने योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, एलआईसी, ईपीएफओ को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया है। इन दफ्तरों में श्रमिक योजना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कम आय वालों के लिए फायदेमंद

इस योजना से जुड़ने के लिए मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा न हो। अगर मंथली आमदनी 15 हजार से ज्यादा है तो ऐसे वयक्तियों को योजना के लाभ के दायरे से बाहर रखा जाएगा। साथ ही संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं।

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