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Lucknow Alert: लखनऊ में दो महीने के लिए लागू हुई BNS धारा 163, धरना-प्रदर्शन और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक

Lucknow Police: लखनऊ प्रशासन ने त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर बीएनएस की धारा 163 (पहले धारा 144) 14 मार्च से दो महीने के लिए लागू कर दी है। इस दौरान धरना-प्रदर्शन, सार्वजनिक आयोजन और बिना अनुमति के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 15, 2025

शांति और सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला, 14 मार्च से लागू हुए नए प्रतिबंध

शांति और सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला, 14 मार्च से लागू हुए नए प्रतिबंध

Lucknow Alert BNS Section 163: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों और परीक्षा सत्र को ध्यान में रखते हुए BNS (भारतीय दंड संहिता) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) को 14 मार्च से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत दो महीने तक बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन, विरोध मार्च और जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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क्या है BNS धारा 163

BNS की धारा 163 (जिसे पहले IPC की धारा 144 कहा जाता था) प्रशासन को किसी विशेष क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है। यह धारा तब लागू की जाती है जब प्रशासन को किसी अप्रिय स्थिति या कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका होती है।

त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर लागू किए गए प्रतिबंध

आगामी दिनों में होली, शीतला अष्टमी, रमजान, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयंती और बुद्ध पूर्णिमा जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। इसके साथ ही, मार्च से मई के बीच विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएँ भी आयोजित होनी हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

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कौन-कौन सी गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित

BNS धारा 163 लागू होने के बाद राजधानी में निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है:

  • बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
  • सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी, अफवाहें फैलाना और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, विधानसभा और अन्य सरकारी कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में कोई विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
  • ड्रोन कैमरे का उपयोग और नो-फ्लाइंग जोन में किसी भी प्रकार की ड्रोन फोटोग्राफी पर सख्त पाबंदी।
  • तेजधार हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेयास्त्र (गन, पिस्तौल आदि) लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
  • ट्रैक्टर-ट्रॉली, बैलगाड़ी, तांगा, भैंसा गाड़ी आदि का शहर में आवागमन सीमित कर दिया गया है।
  • धार्मिक स्थलों पर कोई भी नया लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • किरायेदारों और घरेलू नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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क्यों लिया गया यह फैसला

पिछले कुछ वर्षों में लखनऊ सहित अन्य शहरों में त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान कई बार सांप्रदायिक तनाव, अफवाहें और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

किरायेदार और डिलीवरी कर्मियों के लिए नए नियम

  • शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने किरायेदारों और डिलीवरी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है।
  •  मकान मालिकों को अब अनिवार्य रूप से अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन कराना होगा। जोमेटो, स्विगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन कंपनियों को अपने डिलीवरी कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।अगर कोई मकान मालिक या कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • क्या होगा यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है
  • यदि कोई व्यक्ति या संगठन BNS धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  •  पहली बार उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड और चेतावनी दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बार-बार प्रतिबंधों को तोड़ता है, तो उसे जेल भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट और साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कैसे बनाए रखें शांति और कानून-व्यवस्था

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
 सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जांच लें।
 किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम (112) या संबंधित थाने को दें।

प्रशासन की सख्त चेतावनी

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने साफ कर दिया है कि BNS धारा 163 का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति धरना-प्रदर्शन, हिंसा, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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त्योहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ में BNS धारा 163 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि इस नियम का पालन करना सभी के हित में होगा। यह नियम 13 मई तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा कर आगे का निर्णय लिया जाएगा।