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धनशोधन रोधी कानून के तहत वक्फ मामले में ईडी ने 4 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

मो. मुस्तफा खान, अनुश फरीदी साकिब खान और अर्शीन फरीदी के खिलाफ ईडी ने धनशोधन रोधी कानून के तहत एक आरोपपत्र दाखिल किया है।

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लखनऊ

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Ayush Dubey

Nov 02, 2023

Ed head office

वक्फ बोर्ड की संपत्ति को नान वक्फ घोषित किए जाने के पूर्व ही उसको बेचने के लिए करारनामा करने के आरोपी मो. मुस्तफा खान, अनुश फरीदी, साकिब खान और अर्शीन फरीदी के खिलाफ ईडी के विशेष अदालत ने मंगलवार को अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया, जो आरोपपत्र के समतुल्य है।

ईडी की ओर से दाखिल परिवाद दाखिल में बताया गया कि लखनऊ के 10.92 करोड़ की कीमत वाली 3/1 न्यू बेरी रोड स्थित सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति को नौ जून 2018 को आरोपी मोहम्मद मुस्तफा के ससुर ने बेचने के लिए करार किया।

मोहम्मद मुस्तफा खान इस मामले में ”मुख्य आरोपी” है। उसे ईडी ने अगस्त में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।ईडी ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि वक्फ की उक्त संपत्ति को ‘धोखाधड़ी से’ गैर-वक्फ के रूप में परिवर्तित किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण से नियमित कराया गया और किसी व्यक्ति को बेच दिया गया।

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