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धान खरीद के लिए पंजीकरण शुरू, आधार से लिंक मोबाइल पर ही आएगा ओटीपी

- योगी सरकार की एक पारदर्शी व्यवस्था - आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी आधारित पंजीकरण अनिवार्य- पंजीकरण के लिए 24 घंटे में 3 बार भेजा जाएगा ओटीपी

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धान खरीद के लिए पंजीकरण शुरू, आधार से लिंक मोबाइल पर ही आएगा ओटीपी

धान खरीद के लिए पंजीकरण शुरू, आधार से लिंक मोबाइल पर ही आएगा ओटीपी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में धान खरीद वर्ष 2021—22 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अक्तूबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। धान खरीद के लिए किसानों को बुधवार 1 सितम्बर को पंजीकरण लिंक उपलब्ध करा दिया गया। धान खरीद में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए योगी सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। यूपी सरकार ने आधार में लिंक मोबाइल पर ओटीपी आधारित पंजीकरण अनिवार्य किया है। पंजीकरण के लिए 24 घंटे में 3 बार ही ओटीपी भेजा जाएगा। यह ओटीपी मात्र 10 मिनट के लिए वैध होगा। सत्र 2021-22 के लिए साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए और ग्रेड -ए का 1960 रुपए घोषित किया गया है।।

यूपी के धान किसानों को एक-एक दाने की कीमत मिले इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी व्यवस्था की है। किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। धान पंजीकरण पहले 16 अगस्त से शुरू होना था पर अब एक सितम्बर से शुरू हो गया है। किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल https://www.fcs.up.gov.in/ पर पंजीकरण कराना होगा। किसान अपने मोबाइल के माध्यम से भी धान पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए किसानों को किसी प्रकार का शुल्क नही देना होगा। यूपी में लगभग तीन हजार से भी अधिक क्रय केंद्र स्थापित करने की योजना है।

किसानों के लिए कई सुविधाएं :- सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को उनके खेत से 10 किमी के दायरे में गेहूं खरीद की सुविधा दी। ई-पॉप मशीनों से गेहूं खरीद कर पारदर्शिता लाई। खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया। नतीजतन आज तक के इतिहास में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में 1288461 किसानों से 56.25 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद की गई है।

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पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

1- आवेदक का पासपोर्ट आकार फोटो
2- जोतबही/खाता नंबर अंकित कंप्यूटराइज्ड खतौनी
3- आधार कार्ड
4- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।

धान पंजीकरण के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:-

किसान पंजीकरण के लिए 6 चरण हैं।
स्टेप 1 से पंजीकरण प्रारूप को डाउनलोड करें।
सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य।
साथ में खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि रकबा, फसल का रकबा अनिवार्य।
पंजीकरण संख्या नोट करें। ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें।
पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं को सावधानी पूवर्क जांच लें।
पंजीकरण संख्या, मोबाइल नम्बर देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट करा लें।
स्टेप 4 पंजीकरण में संशोधन हो सकता है।
स्टेप 5 में पंजीकरण लॉक आप्शन पर क्लिक करें।
पंजीकरण लॉक होने पर संशोधन संभव नहीं।
आवेदन लॉक होने पर ही पंजीकरण पूरा होगा। आवेदन लॉक होने एप्लीकेशन आगे जाएगी।

धान खरीद के लिए कृषक पंजीकरण प्रारूप:-

धान खरीद के लिए जब आप ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे तो पहले चरण में आपको कृषक पंजीकरण प्रारूप दिखाई देगा। हम आपको इसका प्रारूप दिखा रहे हैं:—