
NEET अभ्यर्थी से दुष्कर्म का आरोप, शादी का वादा कर छोड़ने का मामला (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
NEET Aspirant Alleges Rape: राजधानी लखनऊ में NEET की तैयारी करने आई एक युवती ने कैब ड्राइवर पर प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने, मंदिर में शादी करने का विश्वास दिलाने और बेटी के जन्म के बाद छोड़ देने का गंभीर आरोप लगाया है। वाराणसी की रहने वाली पीड़िता (बदला हुआ नाम -प्रिया) ने चिनहट थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, गर्भवती होने पर मंदिर में शादी की और बाद में उसे व नवजात बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया।
प्रिया वाराणसी के मेलूपुर क्षेत्र की रहने वाली है। दिसंबर 2022 में वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी के लिए लखनऊ आई थी। उसने चिनहट के नौबस्ता इलाके में किराए का कमरा लिया और गोमतीनगर स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ाई शुरू की। कोचिंग आने-जाने के लिए वह कैब बुक करती थी। जुलाई 2023 में एक दिन उसने कैब बुक की, जिसे बाराबंकी निवासी आदित्य यादव चला रहा था।
युवती के मुताबिक, आदित्य ने बातचीत के दौरान उसे रोजाना लाने-ले जाने का प्रस्ताव दिया। नियमित कैब बुकिंग की वजह से उसे यह सुविधा सही लगी और उसने सहमति दे दी। इसके बाद आदित्य उसे घर से कोचिंग और कोचिंग से घर छोड़ने लगा। सफर के दौरान दोनों में बातचीत बढ़ी और दोस्ती हो गई। युवती ने बताया कि उसने कार चलाना सीखने की इच्छा जताई, जिस पर आदित्य ने उसे मुफ्त में गाड़ी सिखाने की बात कही। इसी दौरान वह अक्सर प्रेम का इजहार करता था, जिसे युवती शुरुआत में अनदेखा करती रही।
प्रिया का आरोप है कि आदित्य ने धीरे-धीरे भरोसा जीत लिया। परिवार से मिलवाने की बात करने पर वह टालता रहा। एक दिन बहाने से उसे अपने कमरे पर ले गया। वहां चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। युवती के अनुसार, वह बेहोश हो गई और उसी दौरान आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाए। होश आने पर उसे घटना का अंदेशा हुआ, लेकिन वह मानसिक रूप से आहत थी। करीब एक महीने बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है।
गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर युवती ने शादी का दबाव बनाया। आरोप है कि आदित्य ने उसे आश्वासन दिया और चंद्रिका देवी मंदिर में दो दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। इसके बाद दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे। युवती के अनुसार, आरोपी ने बच्चे को पालने की जिम्मेदारी लेने की बात कही।
प्रिया ने बताया कि गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में वह बाराबंकी में आरोपी के घर भी रही। हालांकि जैसे-जैसे पेट बढ़ने लगा, वहां आना-जाना कम हो गया। आरोपी परिवार से मिलवाने का आश्वासन देता रहा, लेकिन टालता रहा। 2 फरवरी को उसने एक निजी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोपी उसे चिनहट के नौबस्ता क्षेत्र में किराए के कमरे पर ले गया। युवती के अनुसार, तीन दिन तक वह साथ रहा। फिर दवा लेने की बात कहकर घर से निकला और वापस नहीं लौटा।
कई बार फोन करने के बाद संपर्क हुआ तो आरोपी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। युवती का आरोप है कि उसने कहा – “तुम मेरी पत्नी नहीं हो, जहां जाना है जाओ।” यहां तक कि मां-बेटी को लेकर अपमानजनक बातें भी कहीं।
इसके बाद आरोपी ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। युवती ने बताया कि आरोपी के दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया।
पीड़िता का कहना है कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। नवजात बच्ची के लिए दूध और जरूरी सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। वह भावुक होकर बताती है कि उसकी मां को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। वह मानसिक रूप से टूट चुकी है और न्याय की उम्मीद में पुलिस के चक्कर लगा रही है।
युवती ने चिनहट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि युवती के आरोप गंभीर हैं और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं में कठोर कार्रवाई हो सकती है।
अनुराग रस्तोगी ( वकील हाईकोर्ट ) का कहना है कि नशीला पदार्थ देकर शारीरिक संबंध बनाना गंभीर अपराध है। साथ ही विवाह का झांसा देकर संबंध बनाना और बाद में मुकर जाना भी कानून के तहत दंडनीय हो सकता है, यदि यह साबित हो कि शुरुआत से ही धोखाधड़ी की मंशा थी। मंदिर में हुई कथित शादी की वैधता भी जांच का विषय होगी। यदि विधिक रूप से विवाह पंजीकृत नहीं है, तो कानूनी स्थिति अलग हो सकती है।
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Updated on:
19 Feb 2026 01:47 pm
Published on:
19 Feb 2026 01:47 pm
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