यूपी में लागू हुआ नया गुंडा एक्ट, क्राइम पर लगेगी लगाम

गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट दोनों में ही डीएम को कार्रवाई का अधिकार होगा। अपराधियों की संपत्तियां भी जब्त होगी। आरोपियों को 14 दिन के बजाए 60 दिन के लिए हवालात में डाल सकती है।

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Apr 27, 2016
Crooks absconding by police custody
लखनऊ. यूपी में क्राइम में लगाम लगाने के लिए नया गुंडा एक्ट सोमवार से लागू हो गया है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इसे मंजूरी दे दी है। जल्द ही गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण संशोधन कानून भी लागू किया जाएगा।

बताते चलें कि बीते दिनों राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने क्राइम पर लगाम लगाने के लिए इन दोनों कानूनों में बदलाव की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद विधायी विभाग ने सोमवार को यूपी गुंडा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2015 की अधिसूचना जारी कर दी।

2014 में यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि वह गुंडा एक्ट 1970 में बदलाव करे। सरकार ने मार्च में यूपी गुंडा निंयत्रण संशोधन विधेयक के साथ ही गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण संशोधन कानून को विधानमंडल में पास कराकर राज्यपाल के पास भेज दिया। राज्यपाल ने इस राष्ट्रपति को भेज दिया था।

नए कानून में ये होगा खास
नए कानून के तहत मानव तस्करी, गोहत्या, पशु तस्करी, मनी लांड्रिंग, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार और अवैध खनन जैसे क्राइम परभी गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। इन अपराधों में जमानत आसानी से नहीं होगी। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट दोनों में ही डीएम को कार्रवाई का अधिकार होगा। अपराधियों की संपत्तियां भी जब्त होगी। आरोपियों को 14 दिन के बजाए 60 दिन के लिए हवालात में डाल सकती है।
Published on:
27 Apr 2016 10:45 am
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