
Pan Card: एक दिन का और है वक्त, 31 मार्च के पहले ज़रूर कर लीजिए ये काम
Pan Card: पैन कार्ड धारक अगर 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड डिऐक्टीवेट हो जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की मोहलत दी है। अगर 31 मार्च तक पैन कार्ड धारकों ने पैन को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो संबंधित व्यक्ति का पैन कार्ड डीएक्टीवेट किया जा सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये भी देने होंगे। इतना ही नहीं अगर आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने में भी आपको दिक्कत आएगी।
इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपये
वहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा पैन कार्ड यूज कर रहा है जो वैध नहीं है तो उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा।
ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
एसएमएस से भी कर सकते हैं लिंक
एसएमएस से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर UIDPAN टाइप करना होगा। फिर आपको अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखना होगा और इसी के साथ ही 10 अंकों वाला पैन नंबर भी लिखना होगा। अब स्टेप 1 में बताया गया मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।
डीएैक्टिवेटेड पैन को कैसे करें चालू
अपने निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा शुरू करने के लिए आपको एक SMS करना होगा। आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों वाला पैन नंबर डालने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा।
Published on:
29 Mar 2022 06:09 pm
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