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55 रुपए जमा कीजिए, 60 साल बाद मिलेगी 3000 रुपए मंथली पेंशन

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों, श्रमिकों, रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक अनूठी योजना शुरुआत की है...

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लखनऊ

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Hariom Dwivedi

Feb 09, 2019

pradhan mantri shram yogi mandhan pension yojna 2019

55 रुपए जमा कीजिए, 60 साल बाद मिलेगी 3000 रुपए मंथली पेंशन

लखनऊ. योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों, श्रमिकों, रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक अनूठी योजना शुरुआत की है। केंद्र सरकार की पहल पर बनी इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 2.5 करोड़ मजदूरों को मिलेगा। इसके लिए मजदूरों को सिर्फ 60 रुपए हर माह जमा करने होंगे। 60 साल की उम्र पर रिटायर्ड होने के बाद कम से कम 3000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी। बीच में कोई दुर्घटना या मृत्यु होने पर मजदूर के नॉमिनी (Nominee)को यह राशि मिल जाएगी। पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना (pradhan mantri shram yogi mandhan pension yojna) की है।

इन्हें मिलेगा पेंशन योजना का लाभ
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में शामिल होने के लिए श्रमिक की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए।

कितनी राशि जमा करनी होगी
मजदूरों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिमाह उम्र के हिसाब कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए प्रतिमाह अपने खाते में 60 साल की उम्र तक जमा करना होगा। किस्त की जितनी राशि श्रमिक को जमा करनी होगी उतनी ही राशि उसके खाते में राज्य सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी।

रिटायरमेंट के बाद कम से कम 3000 पेंशन
60 साल के बाद कम से 3000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी। 60 साल के बाद यदि पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी।

पेंशन योजना में कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों को मिलेगा। दिहाड़ी और खेतिहर मजदूर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। योजना में शामिल होने के लिए मजदूर के पास उसका बैंक खाता, आधार कार्ड (AADHAR) और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। श्रमिक इन तीन चीजों को अपने साथ रजिस्ट्रेशन के वक्त लेकर आएं।

कहां होगा पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन जीवन बीमा निगम (LIC) के सभी कार्यालयों, बीमा एजेंटों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऑफिस और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों में होता है। ज्यादा जानकारी के लिए श्रम आयुक्त कार्यालय (Labor commissioner office) में संपर्क किया जा सकता है।

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