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गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी की अग्रिम जमानत मंजूर, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की शर्तें हैं बहुत कठिन

-मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी

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गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी की अग्रिम जमानत मंजूर, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की शर्तें हैं बहुत कठिन

गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी की अग्रिम जमानत मंजूर, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की शर्तें हैं बहुत कठिन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. बिकरू कांड से चर्चित विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को फर्जी सिम कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने निर्देश दिया है कि अगर ऋचा दुबे की गिरफ्तारी होती है तो उसे 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाए। ऋचा दुबे पर कानपुर चौबेपुर थाने में धोखाधड़ी फर्जी सिम कार्ड हासिल करने का मुकदमा दर्ज है। अग्रिम जमानत देने के लिए ऋचा पर हाईकोर्ट ने जो शर्तेेें लगाई है उनमें पूछताछ के लिए बुलाने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश होना और देश छोड़ कर जाने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कहाकि, अगर उनके पास पासपोर्ट है तो उसे एसएसपी के पास जमा करा दें। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2021 को होगी।

बिकरू कांड में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में पता चला कि, ऋचा दुबे ने फर्जी आधार कार्ड पर सिम खरीदे थे। इस आरोप पर कानपुर के चौबेपुर थाने में एफआईआर दजे की गई। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ऋचा दुबे ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। सरकारी वकील का कहना था कि एडवांस नोटिस के बावजूद उनको इस मामले में अभी कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए।

ऋचा दुबे के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यदि समय दिया गया तो पुलिस निश्चित रूप से याची को गिरफ्तार कर लेगी। क्योंकि हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश हो गया है और यदि पुलिस याची को नहीं भी गिरफ्तार करती है तो उसे गिरफ्तारी के डर से अपने घर से बाहर रहना होगा।