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अगर आपके पास है एसी, जनरेटर चार पहिया वाहन और शस्त्र लाइसेंस तो रद्द हो जाएगा राशन कार्ड, जानिए नए नियम

ऐसे व्यक्ति जिनके पास एसी और चार पहिया वाहन है, वह राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर किसी के पास जनरेटर, ट्रैक्टर, एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस भी है तो भी आप राशन कार्ड के पात्र नहीं माने जाएंगे।

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Ration Card

अगर आपके पास एसी और चार पहिया वाहन है, तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आपके पास जनरेटर, ट्रैक्टर, एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस भी है तो भी आप राशन कार्ड के पात्र नहीं माने जाएंगे। अगर ऐसे लोगों का राशन कार्ड बना भी है, तो वह कैंसिल कर दिया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा लागू इस नियम से सख्ती और बढ़ गई है। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते लेकिन राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यह लोग नहीं होंगे राशन कार्ड के हकदार

वह जिनके पास एसी, जनरेटर, कार, ट्रैक्टर, एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस है, वह राशन कार्ड के हकदार नहीं होंगे। ऐसी लाइफस्टाइल के सभी उपभोगों से लैस लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी की तरफ से मुनादी कराई जाएगी। मुनादी के बाद ही आपूर्ति विभाग वेरिफिकेशन करेगा। जब से आपका राशन कार्ड बना है तब से लेकर निरस्त होने की प्रक्रिया तक रिकवरी की जाएगी। गलत तरीके से राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे लोगों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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गलत इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई

राशन कार्ड वेरिफिकेशन के दौरान अगर मुनादी में कही गई बातें सही निकलती हैं, तो जब से राशन कार्ड बना है उसकी रिकवरी कराई जाएगी। साथ ही राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं राशन कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की एवज में आप पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।