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Driving Licence : साल भर में नहीं बनवाया DL, तो होगी ये बड़ी कार्यवाही

Driving Licence: वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर है। परिवहन विभाग (RTO) ने बड़ा फैसला लिया है। अब यदि एक साल में ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया (process) पूरी नहीं की तो कार्यवाही होगी। नियम में बदलाव जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर।

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लखनऊ

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Snigdha Singh

Mar 27, 2022

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वाहन चालकों को अब सतर्क रहना होगा नहीं तो जेब खाली हो सकती है। यदि ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) की प्रकिया साल भर के अंदर पूरी नहीं हुई तो आवेदकों को जुर्मानें के तौर पर फीस जब्त हो जाएगी। अपर परिवहन आयुक्त ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब अगले हफ्ते से ऐसे आवेदकों की सूची बनाने का भी काम शुरू हो जाएगा।

दरअसल, परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर बड़ी संख्या में डीएल आवेदन लंबित देखे जा रहे हैं। हजारों आवेदक डॉक्युमेंट अपलोड करने के बाद फीस जमा कर चुके हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर डीएल बनवाने आरटीओ दफ्तर नहीं पहुंच रहे। लंबित आवेदनों पर हाल ही में शासन स्तर से भी जवाब तलब किया जा चुका है। छानबीन में पता चला कि यह समस्या आवेदकों की लापरवाही की वजह से है। कोरोना काल में बार-बार लाइसेंस की वैधता बढ़ने के बाद बड़ी तादाद में आवेदक डीएल बनवाने नहीं पहुंचे। इस जानकारी के बाद परिवहन मुख्यालय के अफसरों ने चरणबद्ध तरीके से ऐसे आवेदकों की फीस जब्त करने के आदेश दिए हैं।

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सूची बनने की दी गई जिम्मेदारी

अपर परिवहन आयुक्त के निर्देश के बाद सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों के डेटा बेस असिस्टेंट (डीबीए) को आवेदकों की सूची बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगले हफ्ते तक यह काम पूरा होने की उम्मीद भी है। इसके बाद लंबित मामलों की फीस जब्त कर आवेदन भी रद कर दिया जाएगा।

टाइम स्लॉट लेकर बचा सकते हैं फीस

आरटीओ के अफसरों ने बताया कि यदि एक बार फीस जब्त हो गई तो आवेदकों को लर्निंग या परमानेंट डीएल बनवाने के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन आवेदक नया टाइम स्लॉट ले लेते तो उनकी फीस बच सकती है। इसके लिए उन्हें सारथी पोर्टल पर आवेदन नंबर और जन्म तिथि भरकर टाइम स्लॉट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।