
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. अब यूपी में एंट्री से पहले कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट या फिर आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बिना इसके यहां आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट 04 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, जो लोग कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, उन्हें छूट दी जाएगी। यह नियम सड़क/वायु/रेल मार्गों के अलावा निजी साधनों से आ रहे लोगों के लिए भी लागू होंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट है।
रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 के सम्बंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हर स्तर पर सतर्कता के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी की नियंत्रित स्थिति के बीच हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। तीन फीसदी से अधिक पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए। और सभी की टेस्टिंग और गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो।
कोरोना अपडेट
24 घंटे में मिले नये केस- 56
24 घंटे में डिस्चार्ज मरीज- 69
यूपी में रिकवरी रेट- 98.6 फीसदी
Updated on:
18 Jul 2021 04:14 pm
Published on:
18 Jul 2021 04:08 pm
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