
UP cabinet meeting
लखनऊ. विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन हुए हंगामे के बाद लोकभवन में सीएम योगी की अध्यक्षयता में देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें 8 बिंदुओं पर चर्चा हुई जिनमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इंश्योरेंस स्टाम्प के स्थान पर एक मुश्त अग्रिम स्टाम्प ड्यूटी जमा करने, नगर इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर 'प्रयागराज' किए जाने संबंधी कई निर्णय लिए गए। निम्न देखें इन 8 प्रस्तावों के बारे में-
- उत्तर प्रदेश सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रतिस्थानी विधेयक को राज्य विधान मण्डल में पुनः स्थापित/पारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे जन निगम के अध्यक्ष के अधिनियम को प्रदान की गई शक्तियों एवं कर्तव्यों को जनहित तथा कार्यहित में समुचित निर्वहन करने में सहायता प्राप्त होगी।
- अमृत योजना के अंतर्गत जौनपुर सीवरेज योजना की अनुमोदिच लागत 26,476 लाख रुपए प्लस जीएसटी के व्यय का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया है।
- आसरा योजना को अल्पविकसित क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में संचालित करने का निर्णय भी लिया गया है। इससे आवासहीन लोगों को बिना लॉटरी के सीधा मकान आवंटित किया जा सकेगा।
- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी पॉलिसी बॉण्ड पर लगने वाले इंश्योरेंस स्टाम्प के स्थान पर एक मुश्त अग्रिम स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने अनुरोध किया है।
-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी लागू करने का कैबिनेट में फैसला लिया गया है। प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई और मोची आदि पांरपरिक स्वरोजगार वाली जातियों को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की जाएगी। जिसके तहत पारम्परिक हस्तशिल्प की कलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही उनकी आय में वृद्धि के लिए मौके उपलब्ध कराए जाएंगे।
- नगर इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर 'प्रयागराज' किए जाने सथा इसके क्रम में इलाहाबाद नगर निगम का नाम परिवर्तित कर 'प्रयागराज नगर निगम' किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न सिर्फ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार को बल मिलेगा बल्की पौराणिक एवं ऐतिहासिक पहचान भी कायम रह सकेगी।
- 108 इमेरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के द्वितीय चरण हेतु 2200 एंबुलेंस की फ्लीट के अगले 5 वर्षों तक संचालित किए जाने के लिए एक निजी सेवा प्रदाता को अनुबंधित किया जाएगा।
- यूपी खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 को अवक्रमित करते हुए यूपी खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), 2018 के प्रख्यापन का फैसला लिया गया है।
Published on:
18 Dec 2018 10:23 pm
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