
मकान हो या दुकान, यूपी में सभी को देना होगा कूड़ा उठवाने का चार्ज
लखनऊ. प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज वसूली की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत अब नाई की दुकान हो या वैन में खाने का सामान बेचने वाले हों, सभी को हर माह यूजर चार्ज देना होगा। हर साल एक अप्रैल से इस चार्ज में पांच फीसदी बढ़ोत्तरी होगी। सरकार इसके लिए उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 बनाने जा रही है। नियमवाली को इसी माह कैबिनेट से पास करवाया जाएगा। यूजर चार्ज मकान व दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाएगा।
बड़े नहीं छोटे शहरों में भी वसूली
यूपी में अब सभी को कूड़ा उठवाने का यूजर चार्ज देना होगा। अब तक कुछ चुनिंदा शहरों में ही कूड़ा उठवाने का चार्ज लिया जाता है। अब इसे प्रदेश में हर शहरी निकाय में लागू करवाने की तैयारी है। आवासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ छोटे-मोटे दुकानदारों, सरकारी, गैर सरकारी गेस्ट हाउस के साथ हर उस संस्थान और प्रतिष्ठान को दायर में लाकर यूजर चार्ज लिया जाएगा जहां से कूड़ा निकलता है।
सबका का रेट अलग-अलग
नगर विकास विभाग के ड्राफ्ट किए गए मॉडल के अनुसार, बड़े नगर निगमों में 500 वर्ग फुट के मकान पर 40 रुपये, 500 से 2000 रुपये वर्ग फुट के मकानों पर 100 80, 75 व 50 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से मासिक चार्ज लिया जाएगा। इसी तरह छह लाख से कम आबादी पर 35 रुपये, पालिका परिषद में 35 रुपये और नगर पंचायतों में 30 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से यूजर चार्ज हर माह लेने की व्यवस्था होगी।
ठेले-गुमटी वाले भी देंगे चार्ज
फुटपाथ, फेरीवालों, ठेला, गुमटी, खोमचे या फिर सचल खाद्यान्न वैन चलाने वालों से हर माह कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज हर माह लिया जाएगा। ठेले-गुमटी वालों से शहर के क्षेत्रफल के हिसाब से 35 से 75 रुपये और मोबाइल वैन के लिए 200 रुपये चार्ज लिया जाना प्रस्तावित है।
Published on:
05 Feb 2021 01:02 pm
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