सभी व्यापारियों से यह अपील की जाती है कि वे अभी रजिस्ट्रेशन करा लें और आखिरी तारीख का इंतजार न करें। जिन व्यापारियों का कारोबार सालाना 20 लाख रुपए से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है और उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, जो उन चीजों का कारोबार करते हैं, जिन्हें जीएसटी से छूट हासिल है। अगर कोई व्यापारी पात्र होते हुए भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो उसे इनपुट टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा।