
Liquor Home Delivery Start in Punjab from May 7
नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन 3 ( Coronavirus Lockdown 3 ) कई राज्यों ने शराब की दुकान खोल दी गई हैं। शराब की दुकानें खुलने के बाद जिस तरह से सोशन डिस्टैंसिंग का उल्लंघन ( Social Distancing Violations ) हुआ है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सरकारों की ओर से कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। जहां एक ओर दिल्ली और यूपी ने शराब पर स्पेशल कोरोना टैक्स लगा दिया है। वहीं पंजाब में आज से शराब की होम डिलीवरी ( Liquor Home Delivery ) शुरू हो गई है। वहीं सरकार की ओर से शुराब की दुकानों को खोलने, बंद करने और एक समय में दुकान पर कितने लोग शराब खरीद सकते हैं जैसे नियमों में बदलाव किया गया है। वैसे पंजाब सरकार के एक्साइज कानून में शराब की होम डिलीवरी का कोई प्रावधान नहीं है।
शराब की होम डिलीवरी
- पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 और एक्साइज रूल्स में शराब की होम डिलिवरी का प्रावधान नहीं।
- सरकार ने कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेसिंग कायम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
- लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलीवरी में केवल 2 लीटर शराब दी जाएगी।
- होम डिलीवरी करने वाले लोगों को विभाग पहचान पत्र देंगे और कफ्र्यू पास रखना होगा।
- पंजाब मीडियम लीकर को होम डिलीवरी की अनुमति नहीं मिली है।
- शराब की होम डिलिवरी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की जा सकती है।
इन्हें मिलेगी दुकान खोलने की अनुमति
- शराब की दुकानों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के साथ सैनिटाइज भी करना होगा।
- शराब की दुकान के बाहर 5 से ज्यादा लोगों खड़ा नहीं होने की परमीशन नहीं मिलेगी।
- उन्हीं शराब के ठेकों को खोलने की परमीशन मिलेगी जिन्होंने लाइसेंस शुल्क का 50 फीसदी भुगतान किया है।
- कफ्र्यू छूट के समय में बदलाव के तहत शराब की दुकानें सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी।
- शराब की दुकान में सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन पर दुकान को सील कर दिया जाएगा।
Updated on:
07 May 2020 11:44 am
Published on:
07 May 2020 11:43 am
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