— मथुरा में अवैध कार्य करते हुए संपत्ति अर्जित करने वाले के विरुद्ध पुलिस ने की कार्रवाई।
पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
मथुरा। थाना रिफाइनरी क्षेत्र अंतर्गत नगला पोहपी में अवैध तरीके से धन अर्जित करके बनाई गई संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी अभिषेक तिवारी ने बताया कि थाना रिफाइनरी क्षेत्र अंतर्गत नगला पोहपी निवासी महावीर सिंह पुत्र बीरबल सिंह ने अवैध कार्य करते हुए लाखों रूपए की संपत्ति अर्जित कर ली थी। इसके ऊपर पूर्व में गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जा चुकी है। अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी मार्तण्ड प्रकाश सिंह व सीओ रिफाइनरी अभिषेक तिवारी की आख्या पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कुख्यात महावीर सिंह की संपत्ति को धारा 14 ( 1 ) के तहत कुर्क करने के आदेश दिए थे ।
सीओ रिफाइनरी अभिषेक तिवारी ने बताया कि महावीर सिंह ने वर्ष 2005 में संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध में संलिप्त रहकर अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को धारा 14 ( 1 ) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। कुख्यात ने वर्ष 2010 में कृषि भूमि मौजा लाडपुर तहसील मथुरा में खसरा संख्या 810 रकवा 0.062 है जो क्रय किया गया है। जिस पर एक मकान बनाया गया है, जिसकी वर्तमान कीमत 52 लाख 58 हजार 760 रूपए है तथा वर्ष 2012 में एक खेत संख्या 216 खसरा सं. 62 क्षे. 0.130 है तथा खसरा सं. 490 क्षे. 0.125 है जिसका कुल क्षेत्र 0.255 मौजा लाडपुर तहसील मथुरा है। कुख्यात महावीर सिंह की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसकी वर्तमान कीमत 74 लाख रूपए है। रिफाइनरी क्षेत्र के लाडपुर में धारा 14 ( 1 ) के तहत कुर्क करने गई टीम में मुख्य रूप से एसडीएम सदर कान्तिशेखर सिंह, क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी अभिषेक तिवारी सहित राजस्व विभाग व थाना प्रभारी रिफाइनरी सुरेश चंद मय फोर्स मौजूद रहे।
By - निर्मल राजपूत