scriptएंटी रोमियो स्क्वायड के लिए गाइडलाइन जारी, अब मुर्गा बनाने या उठक-बैठक करवाने वालों को होगी जेल | SSP released guidelines for anti-Romeo squad in Meerut | Patrika News
मेरठ

एंटी रोमियो स्क्वायड के लिए गाइडलाइन जारी, अब मुर्गा बनाने या उठक-बैठक करवाने वालों को होगी जेल

Highlights
– एसएसपी ने एंटी रोमियो स्क्वायड के लिए जारी की गाइडलाइन- गठन के दूसरे दिन ही पार्क में युवकों से लगवाई गई थी उठक-बैठक- मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंचने पर हुआ था बवाल

मेरठDec 13, 2019 / 01:00 pm

lokesh verma

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मेरठ. एंटी रोमियो स्क्वायड में तैनात पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के तहत किसी को मुर्गा बनाने या उठक-बैठक लगवाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एंटी रोमियो स्क्वायड के गठन के दूसरे दिन ही टीम ने पार्क में तीन स्कूली बच्चों से उठक-बैठक लगवाई थी, जिस पर एसएसपी को सफाई देनी पड़ी थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी थी। डीजीपी ने खुद एसएसपी अजय साहनी से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद एसएसपी ने जांच बैठा दी थी। एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि अब एंटी रोमियो टीम के लिए गाइडलाइन बना दी गई है, अगर टीम ने किसी युवक को मुर्गा बनाया या बाल कटवाए तो टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
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गाइडलाइन के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर बैठे युगल जो सामाजिक परंपराओं के दायरे में रहते हुए मिलजुल रहे हों, उनसे परिचय पत्र मांगने, पूछताछ करने, तलाशी लेने या अन्य जांच के नाम पर उन्हें अप्रिय स्थिति का सामना करना न पड़े ऐसी कार्रवाई न की जाए। ऐसे जोड़ों व व्यक्तियों पर पुलिसकर्मी कार्रवाई नहीं करेंगे और न ही उनसे परिचय पत्र मांगेंगे, जो सार्वजनिक स्थानों पर सहमति से मिलजुल रहे हों। इसके अलावा महिलाओं को भी पुलिस थानों पर नहीं लाया जाएगा और न ही उनसे अनावश्यक पूछताछ की जाएगी।
स्क्वायड में नियुक्त कर्मियों द्वारा अभियान के दौरान पकड़े गए किसी भी शोहदे के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार, बाल कटवाना, मुर्गा बना देना, कालिख पोत देना और सार्वजनिक स्थल पर अभद्रता जैसे गैर कानूनी कार्य नहीं किए जाएंगे। साथ ही किसी भी दशा में आपत्तिजनक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एंटी रोमियो दल जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। एंटी रोमियो टीम अपने साथ निजी संगठनों को इस कार्य में कदापि न लगाएं। इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि मीडिया के माध्यम से जनसामान्य में यह प्रचार-प्रसार कराया जाए कि किसी के द्वारा स्वयं कार्रवाई नहीं कर संबंधित पुलिस थाने को सूचित किया जाए। गैर विधिक रूप से इस अभियान को चलाए जाने के प्रयास को गंभीरता से रोका जाए।
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