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बिहारः भ्रष्टाचार के आरोपी डीआईजी होमगार्ड को नीतीश सरकार ने किया निलंबित

राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इन आरोपों के मद्देनजर संजीव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

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nitish kumar

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पटना। बिहार सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं, अनुशासनहीनता और आदेशों के उल्लंघन आदि के मामलों के आधार पर एक वरिष्ठ आईपीएस को निलंबित कर दिया है। बुधवार को यह बड़ा आदेश देते हुए नीतीश सरकार ने डीआईडी होमगार्ड्स रत्नमणि संजीव पर यह सख्त कदम उठाया है।

...इस नियम के तहत कि निलंबित

आरोपों के बाद राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं नियामवली-1969 के नियम 3(1)(अ) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इन आरोपों के मद्देनजर संजीव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

केंद्र सरकार को दी गई जानकारी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2003 बैच के सस्पेंड आईपीएस को निलंबन के दौरान पटना रेंज के आईजी (महानिरीक्षक) कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद बिहार की राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और गृह मंत्रालय को इस संबंध में जानकारी दी गई है।

निलंबन के दौरान मिलेगा सिर्फ निर्वहन भत्ता

गौरतलब है कि निलंबन की अवधि में संजीव को अखिल भारतीय सेवाएं नियामवली 1969 के नियम 4 के तहत सिर्फ जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा। बता दें कि रत्नमणि संजीव को बीते साल दिसंबर में डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिली थी। वे अभी डीआईजी गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाएं के पद पर पदस्थापित थे।

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