
नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार सख्त
नई दिल्ली। देशभर में बढ़ रहे कोरोनावायरस ( coronavirus ) के खतरे के बीच केंद्र ( Central Govt ) ने एक बार फिर राज्यों को कड़े निर्देश दिए हैं। ये निर्देश लॉकडाउन ( Lockdown ) के उल्लंघन को लेकर दिए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार लॉकडाउन-4 में किसी भी कीमत पर गृहमंत्रालय ( MHA ) की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के उल्लंघन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। खास तौर पर नाइट कर्फ्यू में कई कई इलाकों में गाइडलाइन ( Guideline ) का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। ऐसे में केंद्र ने राज्यों से पाबंदियों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया और कहा कि उसे विभिन्न स्थानों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की सूचनाएं मिली हैं।
राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे संदेश में केंद्रीय गृहसचिव ( Home Secratary ) अजय भल्ला ( Ajay Bhalla )ने शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
केंद्र सरकार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी कर रही है। इसी में रात के कर्फ्यू के उल्लंघन की शिकायतों के बाद केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है।
अजय भल्ला ने कहा, है कि गृहमंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों को रात के कर्फ्यू को लागू करने के लिए उनके अधिकार में आने वाले क्षेत्र में कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आदेश जारी करने के लिए कहा जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात का कर्फ्यू सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण के फैलाव को रोकने के मकसद से लगाया गया है। ऐसे में इन आदेशों का कड़ाई से पालन अधिकारियों ही सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा मास्क लगाना, कार्यस्थल, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थानों पर एक-दूसरे से दूरी रखना, स्वच्छता बनाए रखना आदि जैसे ये कदम कोविड-19 को फैलने से रोकने में अहम है।
गृह सचिव के मुताबिक, ''राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को लागू कराना सभी जिला एवं स्थानीय प्रशासनों का दायित्व है।" उन्होंने कहा, '' मैं राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में चौकस रहने का अनुरोध करता हूं।
Updated on:
22 May 2020 02:44 pm
Published on:
22 May 2020 12:03 pm
बड़ी खबरें
View Allविविध भारत
ट्रेंडिंग
