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RTI में खुलासा, सेना और पुलिस की डिक्शनरी में शहीद या मार्टर जैसे शब्द नहीं

क आरटीआई में खुलासा हुआ है कि सेना या पुलिस के शब्दकोष में 'शहीद' या 'मार्टर' जैसा कोई शब्द ही नहीं है।

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नई दिल्ली। सेना या पुलिस के जवान की मौत पर उनके नाम के साथ शहीद या मार्टर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि सेना या पुलिस के शब्दकोष में 'शहीद' या 'मार्टर' जैसा कोई शब्द ही नहीं है।


सैनिक के लिए 'बैटल कैजुअल्टी' शब्द
आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि कार्रवाई के दौरान मारे गए एक सैनिक के लिए 'बैटल कैजुअल्टी' और किसी पुलिसकर्मी के लिए 'ऑपरेशन कैजुअल्टी' शब्द का इस्तेमाल होता है। रक्षा और गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को ये जानकारी दी है।


'शहीद' शब्द का मतलब?
दरअसल, गृह मंत्रालय से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक आवेदन में जानकारी मांगी गई थी कि कानून और संविधान के मुताबिक 'शहीद' (मार्टर) शब्द का अर्थ और व्यापक परिभाषा क्या है? आरटीआई आवेदन में इसके बेजा इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए कानूनी प्रावधान तथा उल्लंघन पर सजा की भी मांग की गई थी।


दोनों मंत्रालयों से नहीं मिला संतोषजनक जवाब
ये आवेदन गृह और रक्षा मंत्रालयों में अलग-अलग अधिकारियों के समक्ष लाया गया, लेकिन जब आवेदनकर्ता को संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने सीआईसी से संपर्क किया जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सर्वोच्च अपीलीय अथॉरिटी है।