नई दिल्लीPublished: Jul 09, 2021 11:43:36 pm
Anil Kumar
दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की ओर से पशुपति पारस गुट को मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी थी।
दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के भीतर चल रहे सियासी झगड़े के बीच शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट ने सीधे-सीधे कहा कि आपकी याचिका बिना मेरिट की है।