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Farmer Protest : सुप्रीम कोर्ट ने कहा – प्रदर्शन करना किसानों का हक, कानूनों की वैधता अभी तय नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया। विरोध करना किसानों का कानूनी हक।  

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कमेटी इस मामले में रिपोर्ट देगी।

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करना किसनों का हक है। हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही शीर्ष अदालत ने ये भी कहा है कि कृषि कानूनों की वैधता अभी तय नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर एक कमेटी गठित करने का फैसला भी सुनाया है। कमेटी के फैसले पर सभी अमल करेंगे।

आंदोलन से न हो किसी को कोई नुकसान

इससे पहले सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि कृषि संबंधी तीनों कानून मायने रखता है। हम कानूनों के खिलाफ विरोध करने के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं। इसे रोकने के लिए कोई सवाल नहीं है। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए।


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