DL Validity Extended : सड़क,परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी करके दी गई जानकारी इससे पहले सरकार ने 30 जून तक के लिए बढ़ाई दी वैलिडिटी
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते मार्च से देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) है। हालांकि पांचवे चरण में कुछ छूट दी गई, लेकिन अभी भी कामकाज पूरी तरह से चालू नहीं हो सका है। ऐसे में कई लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) एक्सपायर हो गए है, लेकिन दफ्तर न खुलने की वजह से वे इसे रिन्यू नहीं करवा पाए हैं। ऐसे लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी तक एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी (Validity Extended) को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने दूसरी बार इनकी वैलिडिटी बढ़ाई है।
इस सिलसिले में सड़क,परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। ऐसा कोविड-19 महामारी के चलते किया गया है।
नहीं लगेगी लेट फीस
जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate) एक्सपायर हो चुके हैं वे अब 30 सितंबर के बाद भी इन्हें रिन्यू करवा सकते हैं। इस बीच आपको कोई जुर्माना या लेट फीस नहीं देना होगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी।
पहले 30 जून तक बढ़ाई थी वैलिडिटी
इससे पहले मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 30 जून तक बढ़ाया था। मगर कोरोना संक्रमण (Coronavirus Pandemic) के बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया। मालूम हो कि कोरोना वायरस से अब तक करीब 7,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।