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लालू यादव को सजा सुनाने वाले जज ने बताया जान को खतरा, रिवॉल्वर का लाइसेंस जारी किया जाए

चारा घोटाला में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाने वाले सीबीआई के स्पेशल न्यायाधीश शिवपाल सिंह की जान को खतरा है।

नई दिल्लीJun 27, 2018 / 08:48 pm

Anil Kumar

सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह

लालू यादव को सजा सुनाने वाले जज ने कहा जान को खतरा, रिवॉल्वर का लाइसेंस जारी किए जाएं

पटना। देश भर में चर्चित रहे चारा घोटाला मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश को जान का खतरा है। दरअसल चारा घोटाला में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाने वाले सीबीआई के स्पेशल न्यायाधीश शिवपाल सिंह की जान को खतरा है। इस बाबत उन्होंने रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस और सुरक्षा गार्ड की मांग की है। उन्होंने गोड्डा जिले के उपायुक्त और आर्म्स मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि उन्हें तत्काल रिवॉलवर के लिए लाइसेंस जारी की जाए।

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2005 में ही लाइसेंस के लिए किया था आवेदन

आपको बता दें कि बीते दिनों शिवपाल सिंह का तबादला गोड्डा के एडीजी-2 के पद पर किया गया था। इससे पहले भी वे गोड्डा जिले में कार्य कर चुके हैं। उस दौरान भी उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए रिवॉल्वर के लिए आवेदन किया था। तब प्रमडलीय आयुक्त ने 5 अप्रैल, 2005 को पुलिस सत्यापन के बाद लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए थे। हालांकि अभी तक न्यायाधीश शिवपाल सिंह को रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस नहीं मिला है। शिवपाल सिंह ने कहा था कि यदि पुलिस सत्यापन में प्रतिकूल रिपोर्ट पाई गई तो वे लाइसेंस तत्काल सरेंडर कर देंगे।

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ईमानदार छवि के जज हैं शिवपाल सिंह

गौरतलब है कि समाज में शिवपाल सिंह की छवि एक ईमानदार न्यायाधीश के तौर मानी जाती है और उनके कई फैसलों से कुछ असमाजिक तत्व उनसे नाराज भी हैं। बता दें कि शिवपाल सिंह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के शेखपुर खुर्द के रहने वाले हैं। बीते 20 जून की रात उनके घर में चोरी हो गई जिसमें चोरों ने करीब दो लाख रुपए के जेवरात और 60 हजार रुपए नकद चुरा लिए। बता दें कि शिवपाल सिंह के छोटे भाई सुरेंद्र पाल सिंह अपने परिवार के साथ उसी मकान में रहते हैं। गौरतलब है कि न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने झारखंड के दुमका कोषागार से अवैध तरीके से पैसों की निकासी के मामले में दो धाराओं के तहत लालू यादव को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके अलावे 10-10 लाख जुर्माना भरने को भी कहा था।

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