
निर्भया का दोषी मुकेश
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले ( Nirbhaya Gangrape Case ) में चारों दोषियों की फांसी 22 जनवरी को होगी या नहीं इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। दोषी मुकेश कुमार ( Mukesh Kumar ) की डेथ वारंट ( Death Warrant ) को रद्द करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया है।
वहीं मुकेश कुमार को निचली अदालत यानी पटियाला हाउस कोर्ट ( Patila House Court ) जाने को कहा है। ऐसे में अब तिहाड़ जेल ( Tihar Jail ) प्रशासन के सामने फिलहाल कोर्ट की तलवार लटक रही है। इसके बाद भी दोषियों को फांसी देने के फैसले पर अमल किया जा सकेगा।
इस बीच बुधवार को निर्भया मामले के दोषी मुकेश से मिलने के लिए उसकी मां जेल गयी। जनवरी माह में उसकी मां की यह दूसरी मुलाकात है। जेल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुकेश की मां ने उससे केस के बारे में पूछा।
अभी परिजनों से मिलने में रोक-टोक नहीं
करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद उसकी मां चली गई। मां से मुलाकात के बाद मुकेश कुछ देर तक शांत रहा। जेल अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल दोषियों को परिवार वाले से मिलने में कोई रोक टोक नहीं है।
सप्ताह में दो बार मिल सकते हैं दोषी
वह सप्ताह में दो बार दोषियों से मिल सकते हैं। मंगलवार को विनय के पिता उससे मिलने आए थे।
अंतिम मुलाकात पर भी फिलहाल फैसला नहीं
जेल अधिकारियों के मुताबिक अभी परिवार वालों से अंतिम बार मुलाकात करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में परिवार वाले दोषियों से मिल सकते हैं।
नवंबर से अक्षय के परिजनों ने उससे नहीं की मुलाकात
नवंबर माह के बाद से अक्षय की अपने परिवार वालों से मुलाकात नहीं हुई है। नवंबर माह में उसकी पत्नी उससे मिलने जेल आई थी। हालांकि अक्षय की अपने परिवार वालों से फोन पर लगातार बातचीत हो रही है।
एक हफ्ते से भी कम समय
पटियाला हाउस कोर्ट के 7 जनवरी के फैसले पर गौर करें तो अब निर्भया के दोषियों को फांसी में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे निर्भया को चारों दोषियों को फांसी दिए जाने की समय तय हुआ है। हालांकि फिलहाल कानूनी दांव-पेचों में फंसने की वजह से फांसी टल भी सकती है।
Updated on:
16 Jan 2020 11:46 am
Published on:
16 Jan 2020 10:55 am

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