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रफाल डील: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, 22 अप्रैल को अगली सुनवाई

मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से सफाई पेश करने को कहा। भाजपा सांसद ने कांग्रेस अध्‍यक्ष पर अदालत के आदेश को गलत तरीके से पेश का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता ने अदालत से अवमानना याचिका को गंभीरता से लेने की मांग की।

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रफाल डील: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, अगली सुनवाई 22 अप्रैल को

नई दिल्ली। भाजपा सांसद व वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता मीनाक्षी लेखी की ओर से कांग्रेस अध्‍यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने नोटिस का जवाब सोमवार से पहले देने को कहा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है।

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बयान को गंभीरता से लेने की मांग

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लेखी की याचिका पर सुनवाई हुई। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कथित रूप से टिप्पणी की कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार चोर है। उन्‍होंने अमेठी सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया था कि शीर्ष अदालत ने स्वीकार किया है कि रफाल में कुछ भ्रष्टाचार है। उन्‍होंने इस मामले को अवमानना मानते हुए अदालत से इसे गंभीरता से लेने की मांग की।

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गुमराह करने की कोशिश

आपको बता दें कि भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी अवमानना याचिका के जरिए राहुल गांधी पर अदालत के निर्देश को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शीर्ष अदालत को बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत के हवाले से बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। जबकि रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा ही नहीं है। ऐसा कर कांग्रेस अध्‍यक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है।

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