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दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने की मांग की थी बैकॉप्स लिमिटेड के कागजात में राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक के रूप में दर्ज थे कोर्ट को याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे राजनीतिज्ञ हैं और समाज सेवा करते हैं

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Rahul Gandhi

दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इससे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई थी कि वह भारतीय चुनाव आयोग को राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्देश दे।

चंद्रप्रकाश कौशिक (हिंदू महासभा) और जयभगवान गोयल (यूनाइटेड हिंदू फ्रंट) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उनके द्वारा सबूत के रूप में पेश किए गए कागजात में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था।

दरअसल याचिकाकर्ता इंग्लैंड और वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में दायर किए गए बैकॉप्स लिमिटेड के कागजात के आधार यह मांग कर रहे थे। याचिका में यह दावा भी किया गया था कि राहुल गांधी ने अपनी इच्छा से ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार की थी।

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