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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केन्द्र की आपत्ति को किया खारिज, दो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश भेजी

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने की दो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश है। कॉलेजियम ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना को पदोन्नत करने की सिफारिश

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केन्द्र की आपत्ति को किया खारिज, दो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश भेजी

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पदोन्नत कर शीर्ष न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। इसके अलावा कॉलेजियम ने न केवल केंद्र की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया बल्कि साथ ही न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना को भी पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाने की फिर से सिफारिश की है।

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कॉलेजियम ने सीनियरटी पर मेरिट को तरजीह दिए जाने की बात कही। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को खारिज कर दिया था। इस दौरान सरकार ने सीनियरटी के आधार पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की सिफारिश पर कॉलेजियम को पुर्नविचार के लिए कहा था। दरअसल, 12 अप्रैल को कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एएस बोपन्ना को सर्वोच्च न्यायालय में जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी। फिलहाल शीर्ष अदालत में 31 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं।

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