23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफे के बाद जेरेमी केसल बने Twitter India के नए शिकायत अधिकारी

ट्विटर ने धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफे के बाद कैलिफॉर्निया के जेरेमी केसल को भारत में नया ग्रीवांस ऑफिसर (Grievance Officer) यानी शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। जेरेमी फिलहाल ट्विटर के ग्लोबल लीगल पॉलिसी के डायरेक्टर हैं।

2 min read
Google source verification
twitter_india.jpeg

Twitter Appoint Jeremy Kessel As New Grievance Officer In India After Dharmendra Chatur Resigns

नई दिल्ली। भारत में लागू नए आईटी नियमों (New Information Technology Rules, 2021) को लेकर केंद्र सरकार के साथ जारी टकराव के बीच बीते दिन (रविवार, 27 जून) ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ट्विटर ने कैलिफॉर्निया के जेरेमी केसल को भारत में नया ग्रीवांस ऑफिसर (Grievance Officer) यानी शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। जेरेमी फिलहाल ट्विटर के ग्लोबल लीगल पॉलिसी के डायरेक्टर हैं।

भारत में इसी साल 25 मई से लागू नए आईटी नियमों के तहत ही धर्मेंद्र चतुर की नियुक्ति हुई थी, लेकिन कुछ सप्ताह के भीतर ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक, ट्विटर इंडिया ने रविवार को अपनी वेबसाइट से अचानक धर्मेंद्र चतुर का नाम हटा दिया। चूंकि नए आईटी नियम के तहत ऐसा करना अनिवार्य है।

यह भी पढ़ें :- सरकार के साथ विवादों के बीच ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने दिया इस्तीफा

नए नियमों के मुताबिक, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनकी यूजर्स संख्या 50 लाख से अधिक हो उन्हें भारत में शिकायत अधिकारी यानी ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करना अनिवार्य है।

क्या है नया आईटी नियम?

बता दें कि इसी साल 25 मई से पूरे देश में नया आईटी नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स या पीड़ितों के किसी भी तरह की शिकायत के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना जरूरी है। साथ ही 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस को इन शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है, जिसका नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल्स सरकार के साथ साझा करना अनिवार्य है।

सरकार ने कहा है कि नए नियम सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया। इस नियम लागू होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुर्व्यवहार के शिकार यूजर्स को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच मिला है। बता दें कि नए नियम को लागू करने के लिए सरकार ने तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महीने का समय दिया गया है।

यह भी पढ़ें :- ट्विटर पर एक्शन की तैयारी में सरकार, आखिरी नोटिस भेज नियमों का अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की दी चेतावनी

नए नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं। इस नियम के लागू होने से यूजर्स को एक ताकत मिली है। इससे पहले, उपयोगकर्ताओं के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी दुरुपयोग या दुरुपयोग के मामले में शिकायत दर्ज करने का कोई रास्ता नहीं था। मालूम हो कि संसद की सूचना प्रौद्योगिकी की स्थाई संसदीय समिति ने फेसबुक और गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों को 29 जून को बुलाया है।


बड़ी खबरें

View All

विविध भारत

ट्रेंडिंग