नई दिल्ली। मोबाइल फोन एप से कार बुकिंग करना अब लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि एप से कार बुकिंग कर राइड शेयर कर कुछ लोग पैसा बचा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। क्योंकि एप आधारित कैब सर्विस देने वाले अब अपने ग्राहकों को राइड शेयर करने की सुविधा नहीं दे पाएंगे। इसके पीछे का कारण दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिटी टैक्सी स्किम 2017 के अंतर्गत राइड शेयरिंग सर्विसेज को गैरकानूनी मानकर बैन कर सकता है।
फायदेमेंद है राइड शेयरगौरतलब है कि कैब राइड शेयरिंग शहरों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। ऐसा करने से यात्रियों के लिए भी सुगम रास्ता बनने और उनके पैसे बचने के साथ ही सड़क पर गाड़ियों की संख्या भी कम रहती है। लेकिन अब नए कानून के तहत टैक्सी प्रोवाइडर केवल यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ही छोड़ सकते हैं। उनको बीच में किसी अन्य यात्री को पिक करने या ड्रॉप करने की इजाजत नहीं होगी।
Read More: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लॉन्च किया GST Rate Finder एप, ऐसे करें यूजकैब सेवाओं का आॅपरेशन होंगे नियंत्रितआपको बता दें कि फिलहाल इस ड्राफ्ट ने अभी केवल अंतिम रूप लिया है। लेकिन यह लागू होने पर ट्रांसपोर्ट विभाग का मानना है कि इसमें राइड शेयरिंग को परमिशन नहीं मिलेगी। इससे एप आधारित कैब सर्विसेज के ऑपरेशंस को नियंत्रित करने की योजना है।