वहीं खाद्य सुरक्षा कानून अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नए नियम के अनुसार, स्कूल कैंटीन, मेस, हॉस्टल और स्कूल के 50 मीटर परिसर में जंक फूड खाने पर और बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही वसायुक्त खाद्य पदार्थ, उच्च नमक और चीनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
स्कूल को एक पौष्टिक आहार के रूप में भी प्रयास किया जाना चाहिए। स्कूल को स्वस्थ आहार अपनाना चाहिए। स्कूल क्षेत्र में मौसमी भोजन और स्थानीय खाद्य पदार्थ प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी तरह यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश होनी चाहिए कि स्कूल परिसर में खाद्य पदार्थ को नष्ट न किया जाए।