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मुंबई

स्कूल-कॉलेज परिसर में जंक फूड बेचने वालों की अब खैर नहीं

छात्रों ( Students ) में जंक फूड ( JunkFood ) खाने की आदत ( Habit ) कम करने के लिए शक्ती, स्कूल परिसर ( School Campus ) के 50 मीटर ( 50 Meter ) तक कोई नहीं बेच सकेगा जंक फूड, खाद्य सुरक्षा अधिनियम ( Food Safety Act ) के तहत फैसले का होगा पालन

मुंबईNov 07, 2019 / 12:02 pm

Rohit Tiwari

स्कूल-कॉलेज परिसर में जंक फूड बेचने वालों की अब खैर नहीं

स्कूल-कॉलेज परिसर में जंक फूड बेचने वालों की अब खैर नहीं

मुंबई. अभिभावकों समेत स्कूल भी यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि बच्चे स्वस्थ और पौष्टिक भोजन करें। लेकिन स्कूल परिसर में जंक फूड विक्रेताओं की ओर से बेचे जा रहे जंक फूड को लेकर अभिभावक और शिक्षकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। दरअसल, बच्चे जंक फूड की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए जंक फूड खाने की आदत को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय पर अब प्रशासन शक्त होती नजर आएगी । स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और पौष्टिक आहार को लेकर बच्चों के विनियम, 2019 के तहत स्कूली बच्चों के लिए 50 मीटर परिसर तक सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार के तहत जंक फूड पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एफएसएसएआई) के तहत लिया गया था जिसपर अब कठोरता कार्यवाही होगी।
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नया कानून लागू…
वहीं खाद्य सुरक्षा कानून अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नए नियम के अनुसार, स्कूल कैंटीन, मेस, हॉस्टल और स्कूल के 50 मीटर परिसर में जंक फूड खाने पर और बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही वसायुक्त खाद्य पदार्थ, उच्च नमक और चीनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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पौष्टिक आहार को दें प्राथमिकता…
स्कूल को एक पौष्टिक आहार के रूप में भी प्रयास किया जाना चाहिए। स्कूल को स्वस्थ आहार अपनाना चाहिए। स्कूल क्षेत्र में मौसमी भोजन और स्थानीय खाद्य पदार्थ प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी तरह यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश होनी चाहिए कि स्कूल परिसर में खाद्य पदार्थ को नष्ट न किया जाए।
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